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गैर-सहमति से साझा की जाने वाली अंतरंग सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए मानक प्रक्रिया

शिमला। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि भारत सरकार के इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत गैर-सहमति से साझा की जाने वाली अंतरंग सामग्री (एनसीआईआई) के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक मानक प्रक्रिया जारी की है।

प्रवक्ता ने बताया कि एनसीआईआई सामग्री में वह कोई भी सामग्री शामिल है जो किसी व्यक्ति के निजी अंगों को दिखाती हो, पूरी या आंशिक नग्नता दर्शाती हो, यौन क्रियाएं प्रदर्शित करती हो या किसी व्यक्ति की बदली गई तस्वीरें शामिल करती हो। इस प्रकार की सामग्री व्यक्ति की गोपनीयता और गरिमा का गंभीर
उल्लंघन है।

प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के दृष्टिगत शिकायत दर्ज करने की स्थापित रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की गई हैं। पीडि़त, विशेषकर महिलाएं, सहायता के लिए निकटतम वन स्टॉप केंद्र से संपर्क कर सकती हैं।

शिकायतें सोशल मीडिया मंचों या वेबसाइटों पर उपलब्ध शिकायत विकल्प के माध्यम से या उनके नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारियों से संपर्क करके भी दर्ज की जा सकती हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in के माध्यम से भी ऐसे मामलों की शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं या त्वरित सहायता के लिए साइबर अपराध सहायता नंबर 1930 पर संपर्क किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि पीडि़त निकटतम पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क कर सकते हैं।

यदि निर्धारित समय के भीतर संबंधित माध्यम से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है या शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होता है, तो वह www.gac.gov.in पर शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) के समक्ष अपील कर सकता है।

उन्होंने नागरिकों से सतर्क रहने, ऐसी हानिकारक सामग्री साझा करने से बचने और इस तरह की किसी भी घटना की तुरंत सूचना देने का आग्रह किया ताकि समय पर कार्रवाई, व्यक्तिगत गरिमा तथा ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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