Categories

इतने रुपए और सामान ले जाने पर हो सकती है जेल!

शिमला : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ख, 171ग के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धनराशि या अन्य किसी प्रकार का परितोषण प्राप्त करता है या परितोषण देता है, जोकि किसी व्यक्ति के मतदान करने के अधिकार में प्रभाव डालता हो, को एक साल के कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। रिश्वत लेने व देने वाले के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार उडऩ दस्तों का गठन किया गया है।

समस्त नागरिकों को सूचित किया जाता है कि वे निर्वाचनों के दौरान किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने व देने से बचें और यदि 50 हजार रुपये से अधिक की राशि और 10 हजार रुपये से अधिक का सामान ले जाना हो तो उससे सम्बन्धित दस्तावेज/बिल अपने साथ रखें, यदि कोई भी व्यक्ति रिश्वत देता है या रिश्वत दिए जाने बारे जानकारी रखता है, तो वह तुरन्त शिकायत जिला शिमला में स्थापित जिला स्तरीय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में स्थापित 24&7 नि:शुल्क दूरभाष नम्बर 1950 पर सूचित कर सकता है।