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कोविड मृत्यु के दावे 24 मई तक कर सकते हैं दायर : उपायुक्त

धर्मशाला : उपायुक्त कांगड़ा डॉ.निपुण जिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की अनुपालना हेतू कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु में सहायता राशि प्रदान करने बारे आदेशों में कुछ संशोधन किये गये हैं। उपायुक्त ने बताया कि 20 मार्च, 2022 से पहले कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में मुआवज़े के दावे दायर करने के लिए 24 मार्च, 2022 से 60 दिनों की सीमा का निर्धारण किया गया है। भविष्य में कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों के लिए, मृत्यु की तारीख से नब्बे दिनों का समय मुआवज़े का दावा दायर करने हेतू प्रदान किया जाएगा। दावों को संसाधित करने और दावे की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर मुआवज़े का वास्तविक भुगतान करने से पहले के आदेशों को जारी रखने का आदेश दिये गए हैं।
उपायुक्त ने बताया कि अत्यधिक कठिनाई के मामले में यदि कोई दावेदार निर्धारित समय के भीतर आवेदन नहीं कर सकता है, तो दावेदार के लिए शिकायत निवारण समिति से सम्पर्क करने और शिकायत निवारण समिति के माध्यम से दावा करने का अधिकार होगा, जिस पर शिकायत निवारण समिति द्वारा विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिकायत निवारण समिति द्वारा यदि यह पाया जाता है कि कोई विशेष दावेदार निर्धारित समय के भीतर दावा नहीं कर सकता है जो उनके नियंत्रण से बाहर है, तो उसके मामले पर विचार किया जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 की महामारी के दौरान जिस किसी के परिवार के सदस्य की मृत्यु कोविड महामारी से हुई है उनके परिजनों को उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा परिवार के सदस्य को 50 हज़ार रुपये की राहत राशि प्रदान की जा रही है।
उपायुक्त ने बताया कि राहत राशि के लिए फार्म ूूूण्ककउंांदहतंण्वतह वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। फार्म में मंागी गई जानकारी के आधार पर दस्तावेज़ संलग्न करके सम्बन्धित उपमंडल कार्यालय में जमा करवाएं ताकि मृतक के परिवारों को जल्द से जल्द राहत राशि प्रदान की जा सके। उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 से जिला कांगड़ा में 1165 लोगों की मृत्यु हुई थी। जिसके तहत मुआवज़े के लिए 722 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें 659 लोगों के परिवारों को राहत राशि प्रदान कर दी गई है तथा शेष 63 लोगों के राहत राशि प्रदान की जानी है। उन्होंने बताया कि मृतक के परिवारों को उपायुक्त कार्यालय द्वारा एक पत्र भेजा गया है तथा इच्छुक लोग निर्धारित समय सीमा अवधि में अपने फार्म जमा करवाएं ताकि उन्हें मुआवज़ा राशि जारी की जा सके।

आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्जावेज
उपायुक्त ने बताया कि सम्बन्धित परिवार के सदस्य आवेदन फार्म के साथ मृतक का पहचान प्रमाण पत्र, दावेदार का पहचान पत्र, मृतक और दावेदार के बीच का सम्बन्ध प्रमाण पत्र, कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाली प्रयोगशाला की रिर्पोट, कोविड-19 से हुई मृत व्यक्ति का विवरण, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि तथा कानूनी वारिस प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित उपमंडल कार्यालय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।