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टीडीएस प्रावधानों की उपयोगिता एवं जागरूकता पर एक दिवसीय कार्यशाला

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मंडी : आयकर विभाग ने शुक्रवार को जिला प्रशासन के सहयोग से मंडी में आयकर अधिनियमों के तहत कर कटौती (टीडीएस) प्रावधानों की उपयोगिता एवं जागरूकता को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया । डीआरडीए सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में जिला के सदर, बल्ह, धनोटू तथा सुन्दरनगर विकास खंडों के पंचायत सचिवों ने भाग लिया ।
कार्यशाला में आयकर अधिकारी अमरजीत शर्मा ने आयकर अधिनियम में दिए गए विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से पंचायत सचिवों को जानकारी प्रदान की । उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर पर विभिन्न मद्दों में जाने वाले व्यय में कहां-कहां पर टीडीएस की विभिन्न धाराओं का उपयोग किया जाना जरूरी है । उन्होंने 15वें वित्तायोग द्वारा की गयी सिफारिशों के तहत देय राशि व अन्य नियोजन के तहत होने वाले खर्चों व उन पर कटौती की अनुपालना पर भी विस्तार से बताया । उन्होंने बताया कि टीडीएस की अनुपालना न होने पर कर संग्रह व कर चोरी की संभावना बढ़ जाती है, ऐसे में आयकर अधिनियम की धारा 201 व 271सी के तहत कटौतीकर्ता को ऐसेसी-इन-डिफाल्ट घोषित कर, आय की वसूली व दंड लगाए जाने का प्रावधान लागू होता है, क्योंकि कटौतीकर्ता अपने वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है।
उन्होंने बताया कि यदि कटौतीकर्ता द्वारा कटौती की गयी टीडीएस सरकारी खजाने में समय पर जमा न करे या कटौती कर जमा न किया जाये तो कटौतीकर्ता पर आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत अभियोग की शुरूआत की जाती है ।
उन्होंने सभी पंचायत सचिवों को कर कटौती और संग्रह संख्या बनाने व कटौतीकर्ता द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न त्रैमासिक व वार्षिक विवरणों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने सभी सचिवों से आग्रह किया कि वे टीडीएस प्रावधानों को शीघ्रातिशीघ्र अपने कार्यालय में लागू करें ताकि आयकर अधिनियम 1961 का ठीक पालन हो और सरकार का राजस्व नुकसान भी बचे। कार्यशाला में उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी नवीन शर्मा, आयकर निरीक्षक सुनीता वर्मा सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।