कोविड-19 से बचाव के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों की अनुपालना को आवश्यक आदेश

सोलन : जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार जिला सोलन में 17 फरवरी, 2022 से सभी शिक्षण संस्थान सामान्य सारिणी के अनुसार खोले जा सकेंगे। सभी शिक्षण संस्थानों को कोविड-19 से बचाव के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों की अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी। कोविड-19 से बचाव के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों की अनुपालना के साथ जिला में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, स्टेडियम एवं तरणताल भी खोले जा सकेंगे। दिव्यांग एवं गर्भवती महिला कर्मियों को पूर्व की भान्ति नियमित रूप से कार्यालय आना होगा। कोविड-19 से बचाव के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों की अनुपालना के साथ अब धार्मिक लंगर का आयोजन किया जा सकेगा।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं विवाह समारोह सहित अन्य समारोहों में इण्डोर एवं आऊटडोर स्थान की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत तक को एकत्र होने की अनुमति होगी। सभी समारोहों में कोविड-19 से बचाव के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों की अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी।
जिला दण्डाधिकारी ने जिला के सभी विभागों, सरकारी संस्थानों, पुलिस अधिकारियों, कर्मियों एवं स्थानीय निकायों को राज्य कार्यकारी समिति एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशों की समुचित अनुपालना सुनिश्चित बनाने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक सोलन तथा पुलिस अधीक्षक बद्दी सहित जिला के सभी उपमण्डलाधिकारियों को इन आदेशों की अनुपालना के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इन आदेशों की अवहेलना करने एवं कोविड-19 से बचाव के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों की अनुपालना न करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाही की जाएगी। यह आदेश उपरोक्त निर्धारित तिथि के अनुसार प्रभावी होंगे एवं आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।