राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई को

सोलन : जि़ला एवं सत्र न्यायालय परिसर सोलन, कण्डाघाट, अर्की, कसौली और नालागढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। यह जानकारी जि़ला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव अंधु चौधरी ने दी। अंधु चौधरी ने कहा कि लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौता अधार पर किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक कम्पाउंडेबल अपराध, चैक बाउंस मामले, मोटर वाहन चालान, धन वसूली इत्यादि के मामलों की सुनवाई कर इनका निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में सड़क दुर्घटना मुआवज़ा, श्रम विवाद, बिजली तथा पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित मामले और सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में उन मामलों का निपटारा भी किया जाएगा जो अभी तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं।
जि़ला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने कहा कि लोक अदालत में समय एवं धन की बचत होती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकद्दमे का न्यायालय शुल्क वापिस हो जाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में किसी पक्ष को सज़ा नहीं होती। अंशु चैधरी ने कहा कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति यदि लोक अदालत में अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहता है तो वह 14 मई, 2022 से पूर्व जि़ला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन अथवा जि़ला के सभी न्यायालयों में सादे कागज़ पर आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि आवेदन उन न्यायालयों में भी किए जा सकते हैं जहां मामले विचाराधीन है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01792-220713 पर सम्पर्क किया जा सकता है।